मां (62) की हत्या करने वाले बेटे और बहू को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बीते कल को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों अपराधियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। साथ ही, जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में दोषियों को छह-छह महीने का साधारण कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
ये मामला न्यायालय में सुनवाई के दौरान बड़ी गंभीरता से लिया गया और कोर्ट ने यह सुनिश्चित किया कि न्याय की जीत हो। प्रासीक्यूटर ने आरोपियों के खिलाफ पुख्ता सबूत और गवाहियाँ प्रस्तुत की, जिनके आधार पर न्यायाधीश ने यह सख्त निर्णय लिया।
जानकारी के अनुसार, जायदाद से बेदखल किए जाने पर बेट और बहू ने मिलकर खूनी खेल खेला था। सरकारी वकील आशुतोष शर्मा के अनुसार, 25 जनवरी 2021 को नवरत्न निवासी वाराणसी उप्र ने डालनवाला थाना पुलिस को सूचित किया कि डीएल रोड स्थित आंबेडकर कॉलोनी में उनकी मां सरोज देवी की मृत्यु हो गई है।
उन्होंने पुलिस से संदेह जताया था कि ये सामान्य मृत्यु नहीं, बल्कि सीधे-सीधे हत्या का मामला है। इल्जाम था कि सरोज देवी से उनका बेटा अक्सर झगड़ा करता था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जिससे पता चला कि महिला का कत्ल गला दबाकर किया गया है।
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