uttarakhand news: उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से अब लोगों के लिए घर बैठे मात्र तीन मिनट में वसीयत बनाना आसान हो गया है। यह एक उत्तराधिकार पत्र है जो आपको बताता है कि आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति किसे दी जाएगी। एक बार जब आप अपना, अपनी सम्पत्तियों और दो गवाहों का वीडियो अपलोड कर देंगे, तो वसीयत को वसीयत बना दिया जाएगा।
यह तीन मिनट का वीडियो होगा। जिसमें आपको पढ़कर बताना होगा कि आपकी संपत्ति कहां स्थित है और वह क्या है। इसके बाद तुम्हारे साथ जो दो गवाह हैं वे भी बोलेंगे। आपको यह तीन मिनट का वीडियो UCC पोर्टल पर अपलोड करना होगा। आप अपनी हस्तलिखित या टाइप की हुई वसीयत भी अपलोड कर सकते हैं।
यह सुविधा उत्तराखंड के नागरिकों के लिए उपलब्ध करा दी गई है। समान नागरिक संहिता में वसीयत बनाने की प्रक्रिया को बहुत सरल बना दिया गया है। यूसीसी की धारा 49 और 60 के अनुसार आपको अपनी परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी देनी होगी। साथ ही, आपको अपनी संपत्ति के लिए कानूनी उत्तराधिकारी भी उपलब्ध कराना होगा।
यह वसीयत बनाने के लिए आपकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए या आप मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होने चाहिए। केवल यही व्यक्ति उत्तराधिकारियों की सूची की घोषणा कर सकता है। उप-पंजीयक यह प्रमाणित करता है कि आपने अन्य व्यक्तियों को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। यदि वह कोई जानकारी मांगते हैं तो उसे पांच दिन के भीतर उपलब्ध कराना होगा।
यदि आप अपना पता या कोई अन्य जानकारी बदलना चाहते हैं तो आपको 30 दिन का समय दिया जाएगा। इसे भी स्वयं सत्यापित करना होगा। तीसरे पक्ष की मदद ली जा सकती है। वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले आपको अपने आधार नंबर से लॉगइन करना होगा।
क्या वसीयत रद्द की जा सकती है
एक बार वसीयत बन जाने के बाद आप उसे बदल या रद्द कर सकते हैं। उत्तराधिकारी की घोषणा वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद की जाएगी। इसके अलावा, यदि किसी व्यक्ति ने मृत्यु प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया है और उस पर निर्णय होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस आवेदन को पंजीकृत वसीयत माना जाएगा।
यदि एक से अधिक वसीयतें बनाई गई हों और उन्हें निरस्त कर दिया गया हो, तो उनका रिकॉर्ड UCC के पास रखा जाएगा। आवेदक किसी भी समय पुरानी वसीयत को क्रियान्वित कर सकेगा। रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं, बच्चों की देखभाल नहीं हो पाती। ऐसे में यदि उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया है तो उसे बदलने की सुविधा दी गई है।