
Immigration and Foreigners Bill-2025: भारत में कोई भी जब चाहे आकर रह सकता है, ये देश कोई धर्मशाला नहीं है। व्यवसाय, शिक्षा और अनुसंधान के लिए आने वाले लोगों का स्वागत है। हालांकि, गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को चेतावनी दी कि बुरी नीयत से देश में घुसने और अशांति पैदा करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को लोकसभा में आव्रजन एवं विदेशी विधेयक-2025 पारित हो गया। इस पर चर्चा करते हुए गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि केन्द्र सरकार अवैध निवासियों के विरुद्ध सख्त नीति लागू करेगी।
ये विधेयक भारत आने वाले प्रत्येक विदेशी के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएगा। प्रवासन कोई अलग मुद्दा नहीं है, बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग मुद्दों से जुड़ा हुआ है। यह विधेयक भारत में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर कड़ी निगरानी रखने की अनुमति देगा। विधेयक पर तीन घंटे से अधिक चली चर्चा के दौरान गृह मंत्री ने स्पष्ट किया कि देश की सुरक्षा के लिए हमें ये जानने का अधिकार है कि भारत में कौन आता है और कितने समय तक यहां रहता है।
इससे देश को विकसित राष्ट्र बनाने में मिलेगी मदद
आव्रजन और विदेशी विधेयक-2025 देश की सुरक्षा को मजबूत करेगा और देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद करेगा। गृह मंत्री ने दावा किया कि इस विधेयक से सरकार के पास देश में प्रवेश करने वाले हर विदेशी के बारे में अद्यतन जानकारी होगी।
यदि कोई व्यक्ति भारत में प्रवेश करने, यहां रहने या देश छोड़ने के लिए फर्जी पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करता हुआ पाया जाता है, तो उसे सात साल की कैद और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
विपक्षी दलों ने मांग की है कि प्रवासन और विदेशी नागरिकों से संबंधित सेवाओं को सुगम बनाने के लिए संबंधित विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाए।
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