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कर्नाटक सरकार अब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए एक नया कानून ला रही है। यह कदम हाल ही में बेंगलुरु में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) की आईपीएल में जीत के जश्न के दौरान हुई भगदड़ के बाद उठाया गया है, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे।

‘क्राउड कंट्रोल बिल’ के तहत अगर कोई व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक स्थान पर बिना अनुमति के आयोजन करती है, जिससे जान-माल का खतरा पैदा होता है या कानून व्यवस्था बिगड़ती है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इस प्रस्तावित कानून में दोषी पाए जाने पर तीन साल की जेल और 5,000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान होगा। आयोजकों को भीड़ के प्रबंधन की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग, ट्रैफिक और भीड़ को संभालने के उपायों की पूरी जानकारी संबंधित अधिकारियों को देनी होगी।

RCB की जीत के बाद जब हजारों फैंस बेंगलुरु की सड़कों पर एकत्रित हुए थे, तब भीड़ पर काबू पाना पुलिस के लिए मुश्किल हो गया था। ट्रैफिक जाम, भगदड़ और अफरातफरी जैसी घटनाएं सामने आई थीं। कई स्थानों पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा था।

सरकार का मानना है कि इस तरह के आयोजनों में भीड़ पर नियंत्रण बेहद ज़रूरी है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। इस बिल का उद्देश्य न केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना है, बल्कि आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है।

यह नया कानून आने वाले समय में सभी सार्वजनिक आयोजनों को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
 

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