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Up Kiran, Digital Desk: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों का खतरा अब सुप्रीम कोर्ट की सख्त पहल के बाद नियंत्रण में आने वाला है। लंबे समय से सड़कों और रहवासियों के बीच आवारा कुत्तों की उपस्थिति से लोगों की सुरक्षा चिंतित रही है। खासकर पैदल चलने वालों और सोसाइटी में रहने वाले निवासियों पर अचानक होने वाले हमलों ने इस समस्या को गंभीर बना दिया है। इसी को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को यह निर्देश दिया है कि दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के सभी आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर आश्रय गृहों में रखा जाए।

आम जनता की सुरक्षा प्राथमिकता

न्यायालय ने इस कदम को आम जनता की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया है। न्यायमूर्ति जेबी पर्डिवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने स्पष्ट किया है कि आवारा कुत्तों की संख्या में कमी लाना और उन्हें सुरक्षित आश्रय स्थल प्रदान करना जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अहम हिस्सा है। यह आदेश सभी संबंधित क्षेत्रों में कड़ाई से लागू होगा।

विरोध करने वालों के लिए चेतावनी

इस प्रक्रिया में बाधा डालने वाले या अधिकारियों के काम में रोड़ा अटकाने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों के खिलाफ कोर्ट ने सख्त चेतावनी जारी की है। यदि कोई इस आदेश को रोकने या परेशान करने का प्रयास करता है, तो उसे अदालत की अवमानना का दोषी माना जाएगा। ऐसे मामलों में 6 महीने तक की जेल या जुर्माना या दोनों भी हो सकते हैं, जो कोर्ट की गंभीरता के आधार पर निर्धारित होगा।

कुत्तों के हमले की शिकायत के लिए हेल्पलाइन की भी होगी शुरुआत

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि कुत्तों के हमले या काटने की घटनाओं को दर्ज कराने के लिए एक विशेष हेल्पलाइन शुरू की जाए। इससे प्रभावित लोग तुरंत अपनी शिकायत दर्ज करा सकेंगे, जिससे प्रशासन को कार्रवाई में आसानी होगी।

 

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