
Up Kiran, Digital Desk: तेलंगाना में मंदिरों की ज़मीनों पर हो रहे अवैध कब्ज़ों और अतिक्रमणों को लेकर राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। राज्य की एक मंत्री, माननीय कोन्डा सुरेखा, ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मंदिर की संपत्तियों पर ग़ैरक़ानूनी ढंग से क़ब्ज़ा करने वाले व्यक्तियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री सुरेखा ने कहा है कि ऐसे अतिक्रमणकारियों से निपटने के लिए पुलिस डिटेंशन (पीडी) एक्ट जैसे कठोर क़ानून का इस्तेमाल किया जा सकता है। पीडी एक्ट एक निवारक निरोध क़ानून है जो अधिकारियों को सार्वजनिक व्यवस्था या सुरक्षा के लिए ख़तरा माने जाने वाले व्यक्ति को बिना मुकदमे के हिरासत में लेने का अधिकार देता है। मंत्री द्वारा इस अधिनियम का नाम लेना यह दर्शाता है कि सरकार इस मामले की गंभीरता को समझ रही है और किसी भी तरह के अवैध क़ब्ज़े को बर्दाश्त नहीं करेगी।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मंदिर की ज़मीनें और संपत्तियां धार्मिक और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए हैं और इन पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण अस्वीकार्य है। यह कार्रवाई मंदिरों की संपत्तियों को सुरक्षित रखने और उन्हें उनके मूल उद्देश्य के लिए बनाए रखने के प्रयास का हिस्सा है।
मंत्री कोन्डा सुरेखा की इस चेतावनी से यह संदेश साफ़ है कि मंदिर भूमि अतिक्रमण के मामलों में अब किसी भी तरह की नरमी नहीं बरती जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों को गंभीर क़ानूनी परिणामों का सामना करना पड़ेगा।
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