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Up Kiran, Digital Desk: कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, दिल्ली की राउज़ एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की शिकायत का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत दायर की गई शिकायत 'स्वीकार्य नहीं' है।  

गोग्ने ने कहा, "शिकायत खारिज कर दी गई है," लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि मामले में आगे की दलीलें सुनी जा सकती हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक नई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज की है। अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी मामले की जांच जारी रख सकती है।

ईडी ने अपने आरोपपत्र में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डॉटेक्स मर्चेंडाइज और सुनील भंडारी को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया था।