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Passport rules: यदि आप पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं, तो नए नियमों को जानना जरूरी है। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट नियमों में अहम बदलाव किया है, जिससे अब पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया में बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य कर दिया गया है।

1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों को पासपोर्ट बनवाने के लिए केवल बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होगा। अन्य कोई भी दस्तावेज बर्थ सर्टिफिकेट के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बर्थ सर्टिफिकेट केवल अधिकृत संस्थानों जैसे रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नगर निगम, या 1969 के जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा जारी होना चाहिए।

पुराना नियम क्या था

पहले पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, स्कूल सर्टिफिकेट, या अन्य सरकारी दस्तावेजों को भी जन्मतिथि प्रमाण के तौर पर स्वीकार किया जाता था। मगर नए संशोधन के बाद अब सिर्फ जन्म प्रमाणपत्र ही एकमात्र मान्य दस्तावेज होगा। सरकार के अनुसार, इस संशोधन का मेन मकसद दस्तावेजी प्रक्रियाओं को सरल और स्पष्ट बनाना है।

पासपोर्ट आवेदन से पहले किन बातों का रखें ध्यान?

यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद हुआ है, तो पहले जन्म प्रमाणपत्र बनवा लें। बर्थ सर्टिफिकेट केवल अधिकृत सरकारी एजेंसी से जारी होना चाहिए। पहले से जारी पासपोर्ट पर इन नियमों का कोई असर नहीं पड़ेगा।