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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रयागराज में आवारा कुत्तों के लगातार हमलों से परेशान नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है। नगर विकास विभाग ने हाल ही में एक अनोखा आदेश लागू किया है, जिसमें सड़क पर लोगों को काटने वाले कुत्तों के लिए सख्त प्रावधान तय किए गए हैं। यह नियम स्थानीय निकायों को तत्काल अनुपालन के लिए भेजा गया है।
पहली गलती पर निगरानी, दूसरी पर उम्रभर कैद
सरकार के आदेश के मुताबिक, यदि कोई कुत्ता किसी को पहली बार काटता है तो उसे दस दिन तक एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) सेंटर में रखा जाएगा। इस दौरान उसका इलाज, टीकाकरण और लगातार निगरानी होगी। इसके बाद उसे छोड़ने से पहले उसके शरीर में माइक्रोचिप लगाया जाएगा ताकि आगे भी उस पर नजर रखी जा सके।
मगर अगर वही कुत्ता दूसरी बार हमला करता है तो मामला और गंभीर होगा। तीन सदस्यीय टीम—पशुधन अधिकारी, स्थानीय निकाय का प्रतिनिधि और एसपीसीए का सदस्य पूरी जांच करेगी। यदि यह साबित हो जाता है कि कुत्ता बिना किसी उकसावे के हमला करता है तो उसे हमेशा के लिए एबीसी सेंटर की कैद में रखा जाएगा। उसकी रिहाई केवल तभी संभव होगी जब किसी अधिकृत संस्था या व्यक्ति द्वारा उसे औपचारिक रूप से गोद लिया जाए।
शिकायत दर्ज करने की शर्तें
कुत्ते के विरुद्ध कार्रवाई तभी शुरू होगी जब पीड़ित व्यक्ति द्वारा सरकारी अस्पताल से इलाज का प्रमाण प्रस्तुत किया जाएगा। जानकारी मिलते ही नगर निगम की टीम संबंधित कुत्ते को पकड़कर एबीसी सेंटर में ले जाएगी।