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Up Kiran, Digital Desk: उत्तराखंड में पंचायत चुनावों के संबंध में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में लोग राहत महसूस करेंगे। अब उन व्यक्तियों को भी चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा, जिनकी पहली संतान के बाद दूसरी संतान जुड़वां हुई है। राज्य सरकार ने इस नए प्रावधान को लागू किया है, जिसके तहत अब दो संतान वाले व्यक्ति को ही चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलती थी।
इस फैसले के बाद, 25 जुलाई 2019 से पहले जिन व्यक्तियों की दो से अधिक संतानें हैं, उन्हें भी पंचायत चुनाव लड़ने का अधिकार मिलेगा। राज्य सरकार ने इस संबंध में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था।
इस संशोधन के साथ ही ओबीसी आरक्षण के लिए नए आधार पर आयोग की रिपोर्ट को भी स्वीकार कर लिया गया है। इस बदलाव को मंगलवार को सदन में पंचायती राज अधिनियम में संशोधन विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया।
बीकेटीसी में उपाध्यक्ष पदों में वृद्धि
राज्य सरकार ने हाल ही में एक और अहम फैसला लिया, जिसमें बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष के एक अतिरिक्त पद की सृजन की घोषणा की गई। इस बदलाव के साथ अब समिति में उपाध्यक्षों की संख्या दो हो गई है। बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर अधिनियम में भी संशोधन किया गया है, जिसके तहत यह नया प्रावधान लागू किया गया है।
इसके अतिरिक्त, सरकार ने उत्तराखंड साक्षी संरक्षण (निरसन) विधेयक भी सदन में पेश किया है। इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय न्याय संहिता के लागू होने के बाद साक्षियों के संरक्षण के लिए एक नई योजना की शुरुआत करना है।
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