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Passport New rule; भारत सरकार ने भारत में पासपोर्ट प्रक्रिया में अहम बदलाव किए हैं। अब 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे व्यक्तियों के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब इन लोगों को पासपोर्ट बनवाने के लिए किसी अन्य दस्तावेज के बजाय केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र ही जमा करना होगा।

पासपोर्ट के लिए अहम दस्तावेज

भारत में पासपोर्ट विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसके लिए देश भर में 36 पासपोर्ट कार्यालय हैं। पासपोर्ट बनवाने के लिए आपको पहचान प्रमाण, निवास प्रमाण और जन्म तिथि प्रमाण सहित कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे पहले जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या आधार कार्ड जैसे दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। मगर अब सरकार ने इसमें बदलाव कर दिया है और 1 अक्टूबर 2023 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए केवल जन्म प्रमाण पत्र को ही वैध दस्तावेज माना जाएगा।

नया नियम किस पर लागू होगा?

ये नया नियम केवल 1 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद जन्मे लोगों पर लागू होगा। ऐसे लोगों के लिए पासपोर्ट बनवाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा और इसके बिना वे पासपोर्ट के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। 1 अक्टूबर 2023 से पहले पैदा हुए लोग अभी भी अपनी जन्मतिथि सत्यापित करने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकते हैं।

इस बदलाव के पीछे सरकार का उद्देश्य पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया को आसान और अधिक पारदर्शी बनाना है। जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य बनाने से दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी और धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाएगी। इससे पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया भी आसान और अधिक कुशल हो जाएगी।