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Up Kiran, Digital Desk: भारत सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए नई टोल नीति लागू की है। इस नीति के अनुसार 15 जुलाई 2025 से राष्ट्रीय राजमार्गों पर दोपहिया वाहनों को भी टोल देना होगा। पहले दोपहिया वाहनों से टोल नहीं लिया जाता था। लेकिन अब दोपहिया वाहन सवारों को भी टोल देना होगा। सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। नए नियम के अनुसार दोपहिया वाहन और दोपहिया वाहन चालकों को अब टोल प्लाजा पर रुककर टोल टैक्स देना होगा। दोपहिया वाहनों को कितना टोल देना होगा, इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का उपयोग करने वाले दोपहिया वाहनों को 15 जुलाई से टोल देना होगा। टोल टैक्स तभी वसूला जाता है जब दोपहिया वाहन खरीदा जाता है। इसलिए जब दोपहिया वाहन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा से गुजरते हैं तो उनसे टोल टैक्स नहीं वसूला जाता है। टोल टैक्स केवल चार पहिया वाहनों या राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों से ही वसूला जा रहा है। लेकिन अब दोपहिया वाहनों को भी टोल देना होगा। नए नियमों के मुताबिक दोपहिया वाहनों को फास्टैग के जरिए टोल देना होगा। जो कोई भी नियम का उल्लंघन करेगा उसे 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा।

एनएचएआई के टोल सूचना प्रणाली के रिकॉर्ड के मुताबिक कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश में कुल 1057 एनएचएआई टोल हैं। जिनमें से करीब 78 टोल अकेले आंध्र प्रदेश में हैं। बिहार में 33 नेशनल हाईवे टोल हैं। जबकि उत्तर प्रदेश में 123 टोल प्लाजा हैं। महाराष्ट्र में टोल टैक्स।

अभी तक सिर्फ चार पहिया वाहनों या बड़े वाहनों पर ही टोल टैक्स लगता था। लेकिन अब सभी दोपहिया वाहन भी इस नियम के दायरे में आएंगे। यानी मोटरसाइकिल, स्कूटर, एक्टिवा जैसे सभी वाहनों को टोल देना होगा। इसलिए दोपहिया वाहन चालकों को 15 जुलाई 2025 से पहले फास्टैग लगवाना होगा। साथ ही उन्हें राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करते समय पर्याप्त बैलेंस रखना होगा। उन्हें टोल प्लाजा से गुजरते समय फास्टैग को स्कैन करना होगा, नहीं तो जुर्माना लगाया जाएगा।

 

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