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Up Kiran, Digital Desk: पेंशन न मिलने के एक मामले में कोर्ट ने पंजाबी यूनिवर्सिटी (पीयू) के वाइस चांसलर की कार और यूनिवर्सिटी के बैंक अकाउंट समेत यूनिवर्सिटी के छह वाहनों को जब्त करने के निर्देश जारी किए हैं। यूनिवर्सिटी की पूर्व लेक्चरर इंदरजीत कौर को पेंशन देने के आदेश पर अमल न होने से नाराज कोर्ट ने ये निर्देश जारी किए हैं। मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को होगी। जानकारों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने भी इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
जानकारी के अनुसार इंदरजीत कौर वर्ष 2015 में पंजाबी यूनिवर्सिटी के स्कूल से सेवानिवृत्त हुई थी, जिसके बाद से उसे यूनिवर्सिटी की ओर से पेंशन नहीं दी गई। इंदरजीत कौर ने अपना हक पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जज हरकंवल कौर की कोर्ट ने पंजाबी यूनिवर्सिटी को 19 जनवरी 2024 को इंदरजीत कौर की पेंशन देने के आदेश दिए थे। इसके खिलाफ यूनिवर्सिटी की ओर से एडिशनल जज अतुल कंबोज की कोर्ट में अपील दायर की गई थी, मगर एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की अपील खारिज कर दी थी।
पटियाला कोर्ट ने किस मामले में आदेश जारी किए
कोर्ट ने इंदरजीत कौर को 1 मई 2015 से पेंशन देने के आदेश जारी किए थे और हर साल 18 फीसदी ब्याज के साथ पेंशन का बकाया भी देने के आदेश दिए थे। जब यूनिवर्सिटी ने कोर्ट के इन आदेशों को लागू नहीं किया तो पीड़िता इंदरजीत कौर ने दोबारा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने यूनिवर्सिटी की छह गाड़ियों को जब्त कर लिया, जिसमें वाइस चांसलर की इनोवा कार, टाटा मार्क पोलो, स्वराज माजदा, शेवरले टवेरा और दो बसें।
इसके अलावा यूनिवर्सिटी का बैंक खाता भी जब्त कर लिया गया है। सूत्रों से पता चला है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था।
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