
Up Kiran, Digital Desk: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों और उनके ग्राहकों के बीच स्पष्ट और सुलभ संचार के महत्व पर जोर देते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। RBI ने कहा है कि बैंकों को ग्राहकों की पसंदीदा भाषा में संवाद करना चाहिए, जिसमें हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा शामिल हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।
'त्रिरंगी संवाद' अनिवार्य:RBI के 'ग्राहक सेवा में बैंक' (Customer Service in Banks) पर जारी मास्टर सर्कुलर के अनुसार, सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (Scheduled Commercial Banks) की शाखाओं में सभी ग्राहक-सामना सामग्री हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध होनी चाहिए। इस आवश्यकता को सुदृढ़ करते हुए, RBI ने 30 सितंबर, 2024 के एक पत्र के माध्यम से इस बात को दोहराया कि सभी ग्राहक संचार अनिवार्य रूप से त्रिरंगी प्रारूप में जारी किए जाने चाहिए, ताकि सभी के लिए पारदर्शिता, स्पष्टता और सुविधा सुनिश्चित हो सके।
शिकायत निवारण तंत्र और RB-IOS:
मंत्री ने यह भी बताया कि सभी बैंकों के पास शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत बोर्ड-अनुमोदित शिकायत निवारण तंत्र (robust board-approved grievance redressal mechanism) है। इसके अतिरिक्त, RBI-एकीकृत लोकपाल योजना (RB-IOS), 2021 एक लागत-मुक्त मंच प्रदान करती है, जहाँ ग्राहक RBI-विनियमित संस्थाओं (REs) के खिलाफ सेवाओं में कमी से संबंधित शिकायतों का समाधान करवा सकते हैं, यदि उनकी शिकायत निर्धारित समय-सीमा के भीतर हल नहीं होती है या उसका जवाब नहीं मिलता है।
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