
Rajasthan News: राजस्थान हाई कोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार को लिव-इन संबंधों को पंजीकृत करने के लिए एक वेब पोर्टल शुरू करने का निर्देश दिया है। कई लिव-इन जोड़ों द्वारा सुरक्षा की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति अनूप कुमार ढांड ने कहा कि जब तक ऐसा कानून नहीं बन जाता, लिव-इन-रिलेशनशिप को सक्षम प्राधिकारी/न्यायाधिकरण के पास पंजीकृत होना चाहिए।
पीठ ने कहा, "कई जोड़े 'लिव-इन' रिलेशनशिप में रह रहे हैं और अपने रिश्ते की स्थिति को स्वीकार न किए जाने के कारण अपने परिवारों और समाज से खतरे का सामना कर रहे हैं। इसलिए, वे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर कर अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण की मांग करते हुए अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। नतीजतन, अदालतें ऐसी याचिकाओं से भर गई हैं।"
लिव-इन रिलेशनशिप को विनियमित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए, जिसे न्यायालय ने "अनोखा" बताया। पीठ ने कहा, "लिव-इन रिलेशनशिप का विचार अनोखा और आकर्षक लग सकता है, लेकिन वास्तव में इससे पैदा होने वाली समस्याएं कई और चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे रिश्ते में महिला की स्थिति पत्नी जैसी नहीं होती है और इसमें सामाजिक स्वीकृति या पवित्रता का अभाव होता है।"
पीठ ने कहा, "इस संबंध में एक वेबसाइट या वेब पोर्टल शुरू किया जाए ताकि इस तरह के रिश्ते से उत्पन्न मुद्दे का हल किया जा सके।"
पीठ ने निदेश दिया कि आदेश की एक प्रति मुख्य सचिव, विधि एवं न्याय विभाग के प्रधान सचिव तथा न्याय एवं समाज कल्याण विभाग, नई दिल्ली के सचिव को भेजी जाए ताकि वे मामले पर गौर कर आवश्यक कार्रवाई कर सकें।
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