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Up Kiran, Digital Desk: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राहतभरी खबर सामने आई है। बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल या अन्य व्यक्तिगत कारणों से अवकाश की आवश्यकता महसूस करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने नियम स्पष्ट कर दिए हैं। राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित उत्तर के माध्यम से केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मी हर वर्ष 30 दिन तक का अर्जित अवकाश ले सकते हैं, जिसमें पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाना भी शामिल है।

सेवा नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं विभिन्न प्रकार की छुट्टियाँ

डॉ. सिंह ने जानकारी दी कि "केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972" के तहत सरकारी कर्मचारियों को कई प्रकार की छुट्टियाँ दी जाती हैं। इनमें 30 दिन का अर्जित अवकाश, 20 दिन का अर्धवेतन अवकाश, 8 दिन की आकस्मिक छुट्टियाँ और 2 दिन की प्रतिबंधित छुट्टियाँ शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये सभी छुट्टियाँ कर्मचारी की व्यक्तिगत आवश्यकताओं जैसे परिवारिक स्वास्थ्य, देखभाल या अन्य निजी कार्यों के लिए ली जा सकती हैं।

उन्होंने उदाहरण देते हुए बताया कि यदि किसी कर्मचारी को अपने वृद्ध माता-पिता की देखभाल करनी हो, तो वह अर्जित अवकाश का उपयोग कर सकता है। यह सुविधा कर्मचारियों को व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।

सरकारी सेवा में उपलब्ध अवकाशों की विस्तृत सूची

राज्यसभा में प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, सरकारी सेवा में सिर्फ पारंपरिक छुट्टियाँ ही नहीं, बल्कि विशेष स्थितियों को ध्यान में रखते हुए कई प्रकार के अवकाश उपलब्ध कराए जाते हैं। इनमें मातृत्व अवकाश, पितृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, विशेष विकलांगता अवकाश, अस्पताल अवकाश, नाविक बीमारी अवकाश, अध्ययन अवकाश और असाधारण अवकाश भी शामिल हैं।

ये विविध छुट्टियाँ कर्मचारियों की भिन्न-भिन्न ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं, जिससे वे न केवल कार्यस्थल पर बेहतर प्रदर्शन कर सकें, बल्कि अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन को भी सुचारु रूप से संचालित कर सकें।

रिक्तियों पर भी दी गई जानकारी

राज्यसभा में एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार में खाली पदों का उत्पन्न होना और उनका भराव एक सतत प्रक्रिया है, जो विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की कार्यात्मक ज़रूरतों पर आधारित होती है।

उन्होंने यह भी बताया कि 1 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में स्वीकृत पदों की संख्या 40,35,203 थी। इनमें रेलवे, रक्षा, गृह मंत्रालय और डाक विभाग जैसे बड़े संस्थानों को भी शामिल किया गया है।

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