
Up Kiran, Digital Desk: सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक सरकार को कड़ा निर्देश दिया है कि अभिनेता-निर्देशक कमल हासन की आगामी फिल्म 'ठग लाइफ' को राज्य में जरूर रिलीज किया जाना चाहिए और किसी भी भीड़ या समूह को इसके प्रदर्शन को रोकने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यह फैसला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के महत्व पर सुप्रीम कोर्ट के रुख को रेखांकित करता है।
मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार से स्पष्ट रूप से कहा, "फिल्म जरूर रिलीज होनी चाहिए। भीड़ कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकती। आप राज्य हैं और आपको कानून-व्यवस्था बनाए रखनी होगी।"
यह निर्देश तब आया जब फिल्म के निर्माताओं ने संभावित विरोध प्रदर्शनों और कुछ समूहों द्वारा फिल्म की रिलीज को रोकने की धमकियों के मद्देनजर सुरक्षा की मांग की थी। फिल्म 'ठग लाइफ' कमल हासन के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स में से एक है और इसे लेकर दर्शकों में काफी उत्सुकता है।
सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार यह स्पष्ट किया है कि भारत में रचनात्मक कार्यों की रिलीज को भीड़ द्वारा बाधित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने पहले भी फिल्मों, किताबों और कला प्रदर्शनियों के मामले में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, यह कहते हुए कि राज्य का कर्तव्य है कि वह ऐसी स्थितियों में कानून-व्यवस्था सुनिश्चित करे और कलाकारों व उनके कार्यों को सुरक्षा प्रदान करे।
यह फैसला न केवल 'ठग लाइफ' के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा, बल्कि भविष्य में ऐसी अन्य फिल्मों और कलाकृतियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा, जिन्हें किसी समूह के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। न्यायालय का यह रुख दर्शाता है कि संवैधानिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान किया जाना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में भीड़ को संवैधानिक अधिकारों पर हावी नहीं होने दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार अब इस निर्देश का पालन करने और फिल्म की सुरक्षित रिलीज सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।
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