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Sikh riots: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख दंगा मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। अब 18 फरवरी को सज्जन कुमार की सजा पर सुनवाई होगी।
ये मामला 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता और पुत्र की हत्या से जुड़ा है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है। आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने दो सिखों को जिंदा जला दिया। इसके बाद पीड़ितों के घर में तोड़फोड़ की गई और घर में मौजूद अन्य लोगों को घायल कर दिया गया।
एक नवंबर 1984 को जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई। ये मामला पंजाबी बाग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, मगर बाद में एक विशेष जांच दल ने जांच अपने हाथ में ले ली। 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने कुमार के खिलाफ आरोप तय किए और उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला पाया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि भीड़ ने शिकायतकर्ता जसवंत की पत्नी के घर पर हमला किया था। उसके पति और बेटे की हत्या कर दी गई तथा उसका सारा सामान लूट लिया गया। इसके बाद उसके घर में आग लगा दी गई।