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Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी ज़मीन पर बने एक मस्जिद, मैरिज हॉल और अस्पताल के ध्वस्तीकरण के मामले में मस्जिद कमेटी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

क्या है पूरा मामला: संभल के रजा बुजुर्ग गांव में सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण का आरोप लगाते हुए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की थी। इसी कार्रवाई के तहत 2 अक्टूबर को एक मैरिज हॉल को चार बुलडोजरों की मदद से गिरा दिया गया था। प्रशासन ने मस्जिद के कुछ हिस्सों पर भी नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि यह सरकारी ज़मीन पर बना है। मस्जिद कमेटी को चार दिन का समय दिया गया था।

इसी कार्रवाई को रुकवाने के लिए मस्जिद शरीफ गौसुल वारा रजा बुजुर्ग और इसके मुतवल्ली (प्रबंधक) मिंजार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

हाईकोर्ट ने क्या कहा: जस्टिस दिनेश पाठक की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इस मामले में रोक लगाने के लिए निचली अदालत में जाएं।

याचिका में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के तहत पारित 2 सितंबर के आदेश को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं ने यह भी दलील दी कि गांधी जयंती और दशहरा जैसे त्योहारों के दिन ध्वस्तीकरण करने से कानून-व्यवस्था बिगड़ने का खतरा था।

डेडलाइन खत्म होने से पहले ही मस्जिद कमेटी के लोगों ने खुद ही दीवारों के कुछ हिस्सों को गिराना शुरू कर दिया था। दशहरा के दिन भी ज़िला प्रशासन ने अवैध कब्ज़ों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी, जिसके लिए इलाके में करीब 200 पुलिस और पीएसी जवानों को तैनात किया गया था और ड्रोन से भी नज़र रखी जा रही थी।