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जर्मनी की एक अदालत ने एक ऐसे व्यक्ति को सजा सुनाई है जिसने सेक्स के दौरान अपने साथी की सहमति के बिना कंडोम हटा दिया था. कंडोम हटाने पर एक महिला ने पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज कराई है. कोर्ट ने 36 साल के दोषी को 8 महीने कैद की सजा सुनाई है. नवंबर-2023 में एक महिला की शिकायत पर एक पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. 

पुलिस कॉन्स्टेबल और महिला ने सहमति से सेक्स किया। हालाँकि, महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि उसने कंडोम हटा दिया था और अपने साथी की जानकारी के बिना यौन संबंध बनाया था। इस मामले में याचिका पर सुनवाई कर रही कोर्ट ने इसे सहमति से किया गया सेक्स बताया. कथित तौर पर पुलिस कांस्टेबल को 8 महीने जेल की सजा सुनाई गई और 3,000 यूरो का जुर्माना लगाया गया।

ऐसा ही एक मामला जुलाई में लंदन में सामने आया था. साउथ लंदन के रहने वाले 39 साल के गाइ मुकेंडी ने एक महिला से संपर्क किया और सेक्स की इच्छा जताई। महिला इस शर्त पर राजी हुई कि सेक्स के लिए कंडोम अनिवार्य है। लेकिन मुकेंदी ने सेक्स के दौरान कंडोम हटा दिया था. बाद में जब महिला को मामले की जानकारी हुई तो वह सीधे थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई. इस याचिका पर सुनवाई करने वाले इंग्लैंड और वेल्स के क्राउन कोर्ट ने अपराधी गाइ मुकेंडी को 4 साल और 3 महीने जेल की सजा सुनाई।

चुपके से तब होता है जब आप कंडोम हटाते हैं और अपने साथी को पता चले बिना सेक्स करते हैं। इस संबंध में कोलंबिया के जर्नल ऑफ जेंडर एंड लॉ में स्टील्थिंग के बारे में विस्तार से बताया गया है। अनचाहे गर्भ को रोकने और सुरक्षित सेक्स के लिए अक्सर कंडोम का इस्तेमाल किया जाता है

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