_564767768.png)
Up Kiran, Digital Desk: पंजाब सरकार ने दुकानदार एवं व्यापार अधिनियम में संशोधन किया है। यह जानकारी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को दी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन से दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से राहत मिलेगी। अब दुकानदारों को 20 सहायक तक रखने पर कोई हिसाब नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि हमने इंस्पेक्टर राज को खत्म कर दिया है।
6 महीने में एक बार ही जानकारी देनी होगी। 20 से अधिक कर्मचारी रखने पर सभी को हिसाब-किताब रखना होगा और रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इस श्रेणी में करीब 5 फीसदी लोग शामिल किए जाएंगे। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी बढ़ोतरी करनी होगी। इस संबंध में आने वाले दिनों में विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि दुकानदारों को इंस्पेक्टर राज से राहत दिलाने के लिए अब अगर किसी दुकान में 20 कर्मचारी काम करते हैं तो उन्हें इंस्पेक्टर से निरीक्षण या किसी तरह की एनओसी लेने की जरूरत नहीं होगी। प्रदेश भर में 95 प्रतिशत दुकानें छोटी हैं।
पहले तीन महीने में ओवरटाइम के लिए 50 घंटे काम करना होता था, अब इसे बढ़ाकर 144 घंटे कर दिया गया है। ओवरटाइम का समय बढ़ाने से दुकानों में काम करने वाले कर्मचारियों की आय बढ़ेगी। बीस से अधिक कर्मचारियों वाले दुकानदारों को अगर 24 घंटे में मंजूरी नहीं मिलती है तो माना जाएगा कि उनका आवेदन स्वीकार कर लिया गया है।
मुख्यमंत्री मान ने कहा कि इस फैसले से छोटे व्यापारियों को बढ़ावा मिलेगा। इस एक्ट में संशोधन विधानसभा में लाकर पारित किया जाएगा। इसलिए आने वाले दिनों में लेबर एक्ट में बदलाव किया जाएगा। कर्मचारी को दिन में सिर्फ 12 घंटे काम करने की अनुमति होगी।
ओवरटाइम न देने पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। सीएम मान ने कहा कि ओवरटाइम का उल्लंघन करने पर मामला सहायक श्रम आयुक्त के पास जाएगा। अब निरीक्षक तीन महीने में एक बार जाकर निरीक्षण करेगा। जुर्माने की राशि 25 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दी गई है तथा 100 रुपये जुर्माना देने वालों के लिए यह राशि 30,000 रुपये होगी।
--Advertisement--