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Up kiran,Digital Desk : उत्तर प्रदेश सरकार ने 68 हजार से अधिक कर्मचारियों की सैलरी रोकने का आदेश दिया है। यह वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने ‘मानव संपदा पोर्टल’ पर अपनी चल-अचल संपत्ति का विवरण समय पर अपलोड नहीं किया। अब तय है कि फरवरी माह की सैलरी तभी जारी होगी जब यह जानकारी अपडेट हो।

कौन-कौन होंगे प्रभावित

प्रदेश में कुल आठ लाख से अधिक कर्मचारी हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित सभी संपत्ति का ब्योरा 31 जनवरी 2026 तक पोर्टल पर देना अनिवार्य है। जो कर्मचारी यह नहीं करेंगे, उनके पदोन्नति पर भी रोक लगाई जाएगी।

मुख्य सचिव का निर्देश

मुख्य सचिव ने सभी विभागाध्यक्षों और अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को यह नियम पालन करने के लिए सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तय समय में संपत्ति विवरण न देने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को प्रतिकूल कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।