Up Kiran, Digital Desk: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये का जुर्माना लगेगा। अधिकारियों के मुताबिक, यह कदम शहर में सफाई और स्वच्छता में सुधार लाने के उद्देश्य से उठाया गया है। नगर निगम द्वारा यह पहल उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छता नियम, 2021 के तहत शुरू की गई है।
कूड़ा फेंकने पर 1,000 रुपये जुर्माना, जानिए और क्या-क्या नया है
इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति चलते वाहन से कूड़ा फेंकता है या थूकता है, तो उस पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वाराणसी नगर निगम के जनसंपर्क अधिकारी संदीप श्रीवास्तव के मुताबिक, यह पहल नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए की गई है। इसके अलावा, आवारा जानवरों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर खाना छोड़ने पर भी 250 रुपये का जुर्माना लगेगा।
कूड़ा जमा करने पर 500 रुपये जुर्माना, पालतू जानवरों के मालिकों पर भी होगा जुर्माना
नगर निगम के अनुसार, अगर किसी संपत्ति के मालिक ने 24 घंटे से ज्यादा समय तक कूड़ा जमा कर रखा या पार्कों, सड़कों, डिवाइडरों में कूड़ा फेंका, तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। पालतू जानवरों के मालिकों को भी जब अपने कुत्ते का मल-मूत्र साफ नहीं करते, तो उन्हें भी यही जुर्माना भरना होगा।
जल ठहराव और अस्वच्छता पर 5,000 रुपये तक जुर्माना
नदियों, नालों या सीवरों में कूड़ा या जानवरों के अवशेष डालने पर 750 रुपये का जुर्माना तय किया गया है। इसके साथ ही, खुले वाहनों में कचरा ढोने या नगर निगम के कूड़ेदानों को नुकसान पहुँचाने पर 2,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। सबसे अधिक जुर्माना, 5,000 रुपये, तब लगेगा जब कोई नागरिक जल ठहराव पैदा कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न करेगा।
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