Up Kiran, Digital Desk: वाराणसी के नागरिकों के लिए एक नई स्वच्छता नीति लागू कर दी गई है, जो अब सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और अन्य स्वच्छता नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त जुर्माना लगाने की व्यवस्था करती है। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने इस नई नियमावली के बारे में जानकारी दी और कहा कि यह आदेश अब पूरी तरह से लागू किया जा चुका है। इसके तहत कुल 33 विभिन्न श्रेणियों में जुर्माना लगाए जाएंगे और उल्लंघनकर्ताओं पर एफआईआर भी दर्ज की जाएगी।
नए नियमों के तहत कई तरह की गतिविधियों पर जुर्माना लगाया जाएगा। इनमें सबसे सामान्य उल्लंघनों में सड़क पर थूकने और पालतू कुत्तों के मल को सार्वजनिक स्थानों पर छोड़ने जैसी घटनाएं शामिल हैं।
जुर्माने की सूची
खाली भूमि या सार्वजनिक स्थल पर गंदगी फैलाने पर पहली बार ₹500 का जुर्माना लगेगा।
जल स्रोतों के पास पूजा सामग्री या कचरा फेंकने पर ₹750 का जुर्माना।
सार्वजनिक और निजी रास्तों पर गंदगी फैलाने पर ₹500 का जुर्माना।
शैक्षिक संस्थानों और धार्मिक स्थलों के पास गंदगी करने पर ₹750 का जुर्माना।
नागरिक परिसरों में कचरा जमा करने पर ₹500 का जुर्माना।
सड़क पर कचरा फेंकने या थूकने पर ₹1000 का जुर्माना।
प्लास्टिक या थर्माकोल जैसे प्रतिबंधित सामग्री का उत्पादन, वितरण या उपयोग करने पर ₹2000 का जुर्माना।
जानबूझकर सार्वजनिक स्थानों पर मलत्याग करने पर ₹250 का जुर्माना।
पालतू जानवरों द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर मलत्याग करने पर ₹500 का जुर्माना।
निर्माण मलबे को सार्वजनिक स्थानों पर फेंकने पर ₹3000 का जुर्माना।
खुले में कचरा फेंकने और जलाने पर ₹250 जुर्माना।
नदी, नालों या जल स्रोतों में कचरा प्रवाहित करने पर ₹500 का जुर्माना।
खुले में मांस, मछली, या अन्य अपशिष्ट फेंकने पर ₹750 जुर्माना।
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