Up kiran,Digital Desk : सुप्रीम कोर्ट ने थिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी पर कार्तिगई दीपम विवाद में मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि नेल्लीथोप्पु इलाके में मुस्लिम रमजान और बकरीद पर नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन हर दिन नमाज अदा नहीं की जा सकती।
स्थान और पवित्रता का विवरण
थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर सुब्रमण्य स्वामी मंदिर स्थित है और यह स्थान सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए पवित्र माना जाता है। पहाड़ी पर दरगाह होने के कारण नमाज और पशु बलि को लेकर विवाद रहा।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी
जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वाराले की पीठ ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार किया और इसे संतुलित आदेश बताया।
मद्रास हाईकोर्ट का पिछला निर्णय
बीते साल अक्टूबर में हाईकोर्ट ने पशु बलि पर रोक लगाई थी। इसके बाद दिसंबर में दरगाह के पास दीप प्रज्वलन की अनुमति दी गई थी। राज्य सरकार ने कानून व्यवस्था के हवाले से आदेश को नहीं माना था, जिसके बाद अवमानना कार्रवाई हुई।
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