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Up Kiran, Digital Desk: तेलंगाना राज्य सरकार ने डिग्री कॉलेज के छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण नियम लागू किया है। अब, फीस रिइम्बर्समेंट (शुल्क प्रतिपूर्ति) योजना का लाभ उठाने के लिए छात्रों को अपनी कक्षाओं में कम से कम 75 प्रतिशत उपस्थिति (अटेंडेंस) दर्ज कराना अनिवार्य होगा।

यह कदम छात्रों को नियमित रूप से कक्षाओं में शामिल होने और अकादमिक अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। अधिकारियों का मानना है कि उच्च उपस्थिति दर (higher attendance rate) छात्रों के सीखने के अनुभव और परीक्षा परिणामों को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

इस नए नियम का सीधा असर उन हजारों छात्रों पर पड़ेगा जो अपनी कॉलेज की फीस का भुगतान करने के लिए सरकारी फीस रिइम्बर्समेंट योजना पर निर्भर हैं। यदि कोई छात्र 75 प्रतिशत की अनिवार्य उपस्थिति सीमा को पूरा नहीं कर पाता है, तो वह इस वित्तीय सहायता योजना के लिए अयोग्य (ineligible) माना जाएगा।

इस नियम को लागू करने के पीछे सरकार का इरादा शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर रहें। छात्रों और शिक्षण संस्थानों (educational institutions) दोनों को इस नए दिशानिर्देश (guideline) पर ध्यान देना होगा ताकि फीस रिइम्बर्समेंट प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।

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