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बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के तहत चुनाव आयोग ने एक बड़ा और राहत देने वाला फैसला किया है। अब राज्य के नागरिकों को वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या सुधार करवाने के लिए 30 दिन का समय मिलेगा। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।

इससे पहले नामांकन की प्रक्रिया सीमित समय के लिए होती थी, जिससे कई योग्य मतदाता सूची में नाम न जुड़वा पाने के कारण मतदान से वंचित रह जाते थे। अब आयोग की नई व्यवस्था के तहत राज्यभर में विशेष अभियान चलाया जाएगा, जिसमें बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे।

मुख्य बिंदु:

यह अभियान 1 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा।

नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन व ट्रांसफर के लिए फार्म भर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन मान्य होंगे।

18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके युवा पहली बार मतदाता सूची में नाम जुड़वा सकते हैं।


चुनाव आयोग का उद्देश्य:


चुनाव आयोग का मानना है कि हर योग्य नागरिक को मतदाता सूची में स्थान मिलना चाहिए। आयोग की यह पहल युवाओं, महिलाओं और प्रवासी मजदूरों को ध्यान में रखते हुए की गई है, जो अक्सर नाम जुड़वाने से चूक जाते हैं।

कैसे करें आवेदन:


मतदाता अपने नजदीकी बीएलओ से संपर्क कर सकते हैं या www.nvsp.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप से भी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है।

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