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waqf board act: वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया जायेगा। जानकारी सामने आई है कि केंद्र सरकार इस संबंध में नया बिल लाएगी। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधनों को मंजूरी दे दी है, वक्फ एक्ट में संशोधन करने वाला बिल इस हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है।

खबर सामने आई है कि मोदी सरकार 5 अगस्त को वक्फ एक्ट संशोधन बिल संसद में पेश करेगी। इस बिल के संसद में पास होने के बाद वक्फ बोर्ड की शक्तियां कम हो जाएंगी।

बिल में क्या होगा

मोदी सरकार द्वारा प्रस्तावित प्रमुख संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, बोर्डों की संरचना में बदलाव और बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्तियों की घोषणा से पहले उनका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है।

विधेयक में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 9 और धारा 14 में संशोधन का प्रस्ताव है। मोदी सरकार के विधेयक में राज्य वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित भूमि के नए सिरे से सत्यापन का भी प्रस्ताव है। इस बिल के तहत वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई संपत्ति का अनिवार्य रूप से सत्यापन किया जाएगा।

28 राज्यों में वक्फ बोर्ड

यह आदेश दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले साल मई में पारित किया था। केंद्र सरकार 123 संपत्तियों का सीधे निरीक्षण कर सकती है। इन संपत्तियों पर दिल्ली वक्फ बोर्ड दावा कर रहा है। इसके बाद पिछले साल अगस्त में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन सभी संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। वर्तमान में देशभर के 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं।

अधिकार कम कर देंगे

इस बिल के जरिए मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए नियम लाएगी। इसके तहत वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित करता है। इस बिल में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम करने की बात कही गई है। खबर है कि सरकार वक्फ बोर्ड के दावे की पुष्टि करने पर विचार कर रही है।

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