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Punjab News: पंजाब में शराब बेचने और खरीदने वालों के लिए बुरी खबर आ रही है। आपको बता दें कि ग्राहकों को शराब की बिक्री को लेकर विभाग की ओर से कई नियम बनाये गये हैं। इन नियमों के मुताबिक आम ग्राहकों को शराब के कार्टून बेचना गलत है, इस नियम का उल्लंघन पाए जाने पर एक्साइज विभाग ने जालंधर छावनी के परागपुर ग्रुप से संबंधित अमरीक सिंह बाजवा ग्रुप के 23 ठेकों (पूरे ग्रुप) को सील कर दिया है।

विभाग की इस कार्रवाई की समय सीमा 3 दिन हो सकती है, जिसके चलते अगले 2 दिन तक ठेके सील रह सकते हैं। विभाग द्वारा उक्त ठेके को बंद कर सील कर दिया गया है और विभाग ने इस पर अपनी मोहर भी लगा दी है। यदि उक्त सील टूटी या नियमों का उल्लंघन हुआ तो विभाग ठेकेदारों के समूह के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई कर सकता है।

बेल्टें जमकर बिकनी पड़ीं

अफसरों ने बताया कि उक्त ठेके पर शराब के कार्टून बेचे जाते थे, जिसके चलते तत्काल कार्रवाई करते हुए पूरे ठेके को सील कर दिया गया। इस ग्रुप में कुल 23 ठेके हैं, जिसके चलते ग्रुप के सभी ठेके विभागीय कार्यवाही के तहत सील रहेंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि विभागीय अफसरों द्वारा लाखों रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

विशेषज्ञों ने बताया कि आम ग्राहकों को शराब की पेटियां बेचना प्रतिबंधित है, केवल लाइसेंस धारकों को ही पेटियां बेची जा सकती हैं। इस मामले की बात करें तो उक्त गिरोह से जुड़े ठेके पर शराब की पेटियां काफी ऊंचे दामों पर बेचने का मामला सामने आया था और उसका लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया था। इसके साथ ही इस संबंध में बाजवा ग्रुप से संपर्क नहीं हो सका।

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