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tax exemption on new cars: पुराने वाहनों को हटाने के बदले दिल्ली में नई कारों पर कर छूट मिल रही है, भारत सरकार ने कुछ साल पहले पुराने और अनुपयुक्त वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए वाहन परिमार्जन नीति शुरू की थी।

ये नीति उन वाहन मालिकों को लाभ प्रदान करती है जो अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में डालकर नए, आधुनिक वाहन खरीदना चाहते हैं। अब, दिल्ली सरकार ने उन लोगों के लिए नए वाहनों पर कर छूट लाभ को भी मंजूरी दे दी है जो अपने पुराने वाहनों को कबाड़ में डालकर नए वाहन खरीदना चाहते हैं।

दिल्ली सरकार नए वाहन खरीदने वालों को 10-20% कर छूट देगी जो अपने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने का विकल्प चुनेंगे। बयान में कहा गया है कि सीएम आतिशी ने पुराने वाहनों को स्क्रैप करने को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के बयान में कहा गया है, "सरकार अपने पुराने वाहनों को नष्ट करने का विकल्प चुनने वालों को तीन साल के भीतर नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर में छूट देकर प्रोत्साहित करेगी।"

इसमें कहा गया है कि गैर-वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर कर छूट 20 प्रतिशत, वाणिज्यिक सीएनजी और पेट्रोल वाहनों की खरीद पर 15 प्रतिशत और डीजल वाहनों पर 10 प्रतिशत होगी। इसमें कहा गया है कि नीति का उद्देश्य उन्नत उत्सर्जन मानकों वाले कम प्रदूषण वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ावा देकर सड़क पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को हटाना है।

इस योजना के अनुसार, किसी को अपने पुराने वाहन को किसी पंजीकृत सुविधा केंद्र पर स्क्रैप करने पर जमा प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा। कर छूट का लाभ उठाने के लिए तीन साल के भीतर नए वाहन के पंजीकरण के समय प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

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