Dhami Government: उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने सोमवार को राज्य सचिवालय में हुई बैठक में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए UCC नियमावली को मंजूरी दे दी। अफसरों के अनुसार, विधायी विभाग द्वारा नियमावली की गहन समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया। मंजूरी के बारे में बोलते हुए CM पुष्कर सिंह धामी ने 2022 के चुनावों से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया।
बैठक के बाद धामी ने मीडिया से कहा कि हमने 2022 में देवभूमि के लोगों से वादा किया था कि हमारी सरकार बनते ही हम समान नागरिक संहिता विधेयक लाएंगे। हम इसे लेकर आए। मसौदा समिति ने इसका मसौदा तैयार किया, इसे पारित किया गया, राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दी और यह एक अधिनियम बन गया। प्रशिक्षण की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है... हर चीज का विश्लेषण करने के बाद हम जल्द ही तारीखों की घोषणा करेंगे।" अटकलें लगाई जा रही हैं कि 26 जनवरी को कानून लागू हो सकता है।
उत्तराखंड समान नागरिक संहिता
यहां यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि भाजपा सरकार ने बीते वर्ष 6 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान यूसीसी विधेयक पेश किया था और एक दिन बाद 7 फरवरी को इसे बहुमत से पारित कर दिया गया था। उत्तराखंड विधानसभा के बाद यूसीसी विधेयक फरवरी में पारित किया गया था, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 मार्च को इस पर हस्ताक्षर किए, जिससे उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य समान व्यक्तिगत कानूनों का एक ऐसा सेट स्थापित करना है जो सभी नागरिकों पर लागू हो, चाहे उनका धर्म, लिंग या जाति कुछ भी हो। इसमें विवाह, तलाक, गोद लेना, विरासत और उत्तराधिकार जैसे पहलू शामिल होंगे।
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