ITR verify: आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आने के साथ ही करदाताओं ने या तो अपना ITR जमा कर दिया है या दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। ये समझना अहम है कि आयकर रिटर्न जमा करना प्रक्रिया का अंतिम चरण नहीं है। अपना रिटर्न जमा करने के बाद, 30 दिनों के भीतर इसे वेरीफाइड करना अहम है। आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, ऐसा समय पर न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
आईटीआर का वेरीफाइड ऐसे करें
सबसे सुविधाजनक तरीका आधार-ओटीपी, नेट बैंकिंग या पहले से मान्य बैंक खाते या डीमैट खाते के माध्यम से अपने रिटर्न को ई-सत्यापित करना है। यदि आप ऑनलाइन सत्यापन नहीं करना चाहते हैं, तो आप बेंगलुरु में सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर (CPC) को ITR-V की एक भौतिक प्रति भेजने का विकल्प चुन सकते हैं, हालाँकि इस विधि में ज्यादा वक्त लगता है।
कुछ सामान्य ई-सत्यापन विधियों में आधार से जुड़े आपके पंजीकृत फोन नंबर पर ओटीपी प्राप्त करना, पूर्व-मान्य बैंक खाते या डीमैट खाते से उत्पन्न ईवीसी का उपयोग करना, एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के जरिए से ईवीसी, नेट बैंकिंग, या डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करना शामिल है।
सत्यापन पूरा हो गया है या नहीं, इसकी पुष्टि ऐसे करें
जब आप अपना रिटर्न ई-सत्यापित करेंगे, तो आपको अपने पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक ट्रांजेक्शन आईडी के साथ एक सफलता संदेश प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त, सत्यापन प्रक्रिया की पुष्टि करने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर पंजीकृत ईमेल आईडी पर एक ईमेल भेजा जाएगा।
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