Up Kiran, Digital Desk: हाल ही में राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से एक बहुत अहम खबर सामने आई है. भारत-पाकिस्तान सीमा के पास सुरक्षा कारणों से एक बड़ा कदम उठाया गया है. अब सीमा से 3 किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, यानी आप इस इलाके में अब पहले की तरह बेरोकटोक आ-जा नहीं सकते हैं. यह फैसला खास तौर पर देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है.
आखिर क्यों लगाई गई यह पाबंदी?
दरअसल, भारत-पाकिस्तान सीमा हमेशा से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है. ऐसे इलाकों में किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा रखना बेहद ज़रूरी होता है. श्रीगंगानगर, जो सीमावर्ती जिला है, में यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सीमा पार से होने वाली किसी भी घुसपैठ या अन्य अवैध गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके.
इस तरह के प्रतिबंध आमतौर पर धारा 144 (CrPC की धारा 144) के तहत लगाए जाते हैं, जो भीड़ या व्यक्तियों के मूवमेंट पर रोक लगाने का अधिकार देता है. यह फैसला लोगों की सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया जाता है. पुलिस और प्रशासन इस दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से बचने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद रहता है.
किस पर होगा असर और क्या हैं नियम?
यह पाबंदी उन सभी लोगों पर लागू होगी जो सीमा से 3 किलोमीटर के भीतर रहते हैं या उस क्षेत्र से गुजरते हैं. ज़रूरी सेवाओं से जुड़े लोग या जिन्हें विशेष अनुमति मिलेगी, उन्हें छूट दी जा सकती है, लेकिन बाकी सभी को इन नियमों का पालन करना होगा. यह दिखाता है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपनी सीमाओं की चौकसी को लेकर कितनी गंभीर हैं और किसी भी खतरे से निपटने के लिए हर संभव कदम उठा रही हैं.
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे इन नियमों का पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि यह कदम आखिर में हमारी सबकी सुरक्षा के लिए ही उठाया गया है.
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