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यह फिल्म सिटी प्रोजेक्ट यमुना एक्सप्रेसवे के पास सेक्टर 21 में बनना है। अथॉरिटी ने डेवलपर्स को फिलहाल प्लॉट पर किसी भी तरह का निर्माण शुरू करने या भूमि पूजन जैसा कोई भी कार्यक्रम करने से बिल्कुल मना कर दिया है।
किसे दिया गया है निर्देश और क्या हैं शर्तें?
यह निर्देश बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। यह कंपनी मशहूर फिल्म निर्माता बोनी कपूर और भूटानी समूह द्वारा मिलकर बनाई गई है। YEIDA ने उन्हें एक चिट्ठी लिखकर कहा है कि वे समझौते (रियायत समझौते) की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करें।
समझौते की मुख्य शर्तों में से एक यह है कि फिल्म सिटी प्रोजेक्ट का निर्माण फिल्म स्टूडियो और फिल्म ट्रेनिंग एकेडमी (फिल्म सिखाने का संस्थान) से शुरू होना चाहिए। डेवलपर को ये दोनों चीजें पहले तीन सालों के अंदर पूरी करनी हैं।
अगर समय पर काम शुरू नहीं हुआ तो?
खबरों के मुताबिक, YEIDA के सीईओ ने बताया कि डेवलपर के साथ यह समझौता पिछले साल 27 जून को हुआ था। समझौते के तहत, एक साल के अंदर निर्माण कार्य शुरू करने का आदेश दिया गया था। अगर डेवलपर समय पर निर्माण शुरू नहीं करते हैं, तो जब तक काम शुरू नहीं होगा, उन पर हर दिन ₹1.5 लाख का जुर्माना लगाया जाएगा। अथॉरिटी ने चिट्ठी के जरिए डेवलपर को साफ कर दिया है कि काम शुरू करने से पहले सभी शर्तों को पूरा करना होगा।
कैसा है फिल्म सिटी का प्लान?
आपको बता दें कि इसी साल जनवरी में, YEIDA ने सेक्टर 21 में बनने वाली 1,000 एकड़ की फिल्म सिटी परियोजना के पहले चरण (230 एकड़) के लिए भूमि उपयोग के नक्शे को मंजूरी दी थी। इस प्रोजेक्ट को दो हिस्सों में बांटा गया है - इंडस्ट्रियल ज़ोन (औद्योगिक क्षेत्र) और कॉमर्शियल ज़ोन (व्यावसायिक क्षेत्र)। पहले चरण के 230 एकड़ में से 155 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल इस्तेमाल (जैसे स्टूडियो बनाना) के लिए होगी और बाकी 75 एकड़ जमीन कॉमर्शियल इस्तेमाल (जैसे दुकानें, होटल आदि) के लिए होगी। YEIDA के इस सख्त रुख से यह साफ है कि अथॉरिटी चाहती है कि फिल्म सिटी का निर्माण नियमों के मुताबिक और तय समय पर हो।
 
                    
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