
Waqf Amendment Bill 2025: लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के पारित होते ही यूपी की योगी सरकार एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश भर में अवैध रूप से वक्फ घोषित की गई संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी शुरू हो चुकी है।
सरकार ने सभी जिलों के डीएम को अभियान चलाने का सख्त निर्देश दिया है। राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में सिर्फ 2963 वक्फ संपत्तियां दर्ज हैं, मगर वक्फ बोर्ड के दावे इससे कहीं ज्यादा हैं। योगी सरकार का कहना है कि सरकारी और ग्राम समाज की जमीनों को मनमाने ढंग से वक्फ बताने का खेल अब बंद होगा।
योगी सरकार करेगी ये कार्रवाई
यूपी में कई संपत्तियों को गलत तरीके से वक्फ की संपत्ति घोषित कर दिया गया है। इनमें खलिहान, तालाब, पोखर और ग्राम समाज की जमीनें शामिल हैं। पीलीभीत का एक तालाब तो इस कदर विवाद में है कि मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया। राजस्व विभाग के मुताबिक, वक्फ बोर्ड के रजिस्टर-37 में सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1,24,355 और शिया वक्फ बोर्ड की 7,785 संपत्तियां दर्ज हैं। मगर जिलाधिकारियों की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। राजस्व अभिलेखों में सिर्फ 2,533 सुन्नी और 430 शिया संपत्तियां ही मौजूद हैं। बाकी का कोई हिसाब-किताब नहीं। सरकार का साफ कहना है कि जो रिकॉर्ड में नहीं, वह अवैध है और उसे वापस लिया जाएगा।
योगी सरकार ने इस गड़बड़ी को जड़ से खत्म करने के लिए सर्वे का फैसला किया है। सभी जिलाधिकारियों को आदेशों दिया गया है कि वे अपने-अपने जिलों में ऐसी संपत्तियों की पड़ताल करें, जिन्हें नियमों को ताक पर रखकर वक्फ घोषित किया गया। राजस्व विभाग ने साफ कर दिया है कि ग्राम समाज और सरकारी जमीनें वक्फ की संपत्ति नहीं हो सकतीं। केवल दान में दी गई जमीन ही वक्फ मानी जा सकती है। डीएम से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिसमें हर जिले का हिसाब होगा। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ये अभियान अवैध कब्जों को उजागर करेगा। जो गलत हुआ, उसे ठीक किया जाएगा।