Ankita Murder Case: आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले RSS नेता पर मामला दर्ज, हो सकती है 3 साल की सजा

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देहरादून। अंकिता हत्याकांड (Ankita Murder Case) को लेकर चारों तरफ हो रहे बवाल के बीच एक आरएसएस नेता ने सोशल मीडिया में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इस केस में पुलिस ने आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल के खिलाफ रायवाला थाने में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने उनके खिलाफ समाज में वैमनस्यता और तनाव फैलाने के साथ ही महिला का अपमान करने की धाराओं में केस पंजीकृत किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद विपिन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनके घर पर दबिश भी दी लेकिन वे घर पर नहीं मिले।

बताया जा रहा है कि आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ बुधवार लोगों के करीब चार घंटे तक चले हंगामे के बाद आखिरकार रायवाला पुलिस को आरएसएस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया। बताया जा रहा है कि समाजसेवी विजयपाल रावत की तहरीर पर पुलिस ने धारा 153ए जाति, धर्म एवं क्षेत्रीयता के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा एवं वैमनस्यता फैलाने, 505 सामाजिक विद्वेष, 509 महिला का अपमान करने सहित धारा 66 में आरएसएस नेता के खिलाफ मामला दर्ज किया।(Ankita Murder Case)

सीओ ऋषिकेश डीसी ढौंडियाल ने बताया कि मुकदमा दर्जकर आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस उसके घर एवं दूसरे ठिकानों पर दबिश दे रही है। बता दें कि 153 ए गैर जमानतीय धारा है और इसमें तीन साल की सजा एवं जुर्माना हो सकता है। (Ankita Murder Case)

RSS नेता ने महिला आयोग से मांगी माफ़ी

इधर, अंकिता भंडारी हत्याकांड (Ankita Murder Case) पर सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वाले आरएसएस नेता विपिन कर्णवाल ने राज्य महिला आयोग को माफीनामा भेज कर माफ़ी मांग ली है। आयोग ने एक बार फिर से आरएसएस नेता की टिप्पणी की निंदा की और इसे संकीर्ण मानसिकता बताया। आयोग ने चेताया कि कोई भी महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कहा कि समाज में महिला और पुरुष दोनों को समान अधिकार हैं और महिलाओं पर गलत टिप्पणी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी(Ankita Murder Case)

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