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Ban District: पंजाब के वाहन चालकों के लिए अहम खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिला मजिस्ट्रेट शहीद भगत सिंह नगर राजेश धीमान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोडेड भूसा/ट्रक/व्यावसायिक रूप से लोड किए गए वाहन) (और इसे ले जाने वाले) और माल आदि के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मजिस्ट्रेट ने कहा कि जिले में गढ़शंकर-नवांशहर मार्ग पर दिन-रात ओवरलोड वाहनों का आवागमन जारी रहता है, जिसके कारण सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों तथा कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों/आम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

हर दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती है, जिससे जान-माल की हानि होती है तथा यातायात की समस्या पैदा होती है। उपरोक्त आदेश दैनिक दुर्घटनाओं को रोकने, सार्वजनिक जीवन और संपत्ति की सुरक्षा तथा शहर में यातायात के सुचारू प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए लागू किया गया है। यह आदेश 8 जुलाई 2025 तक प्रभावी रहेगा।

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