img

मुरादाबाद। मुरादाबाद जनपद के बिलारी विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत इब्राहिमपुर के निर्वाचित प्रधान साजिद का निर्वाचन 18 जनवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने शून्य घोषित करते हुए उप विजेता उस्मान को प्रधान घोषित कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी आरोपित निर्वाचित प्रधान साजिद ने आदेश के अगले दो दिनों में दो खातों से 3.48 लाख रुपये निकाल लिए। न्यायालय के आदेश के बावजूद 15 दिन बाद भी उप विजेता उस्मान को प्रधान का चार्ज नहीं मिल सका है। ग्राम पंचायत के खाते में करीब 2000 रुपये शेष रह जाने पर डीपीआरओ निर्वाचित प्रधान के धन निकासी पर रोक लगाने की बात कह रहे हैं।

बिलारी की ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुर में 2021 में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में साजिद 1077 मत प्राप्त कर प्रधान निर्वाचित घोषित किए गए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद उस्मान को 546 मतों के अंतर से पराजित किया था। उस्मान ने चुनाव को एसडीएम कोर्ट में निर्वाचन याचिका दायर कर चुनौती दी थी। जिसमें साजिद पर आयु गलत लिखाने, आपराधिक इतिहास व देनदारी छिपाने का आरोप लगाया था। एसडीएम बिलारी ने याचिका निरस्त कर दी थी। जिसके विरुद्ध मो. उस्मान ने जिला एवं सत्र न्यायालय मुरादाबाद में सिविल रिवीजन दाखिल कर एसडीएम के आदेश को चुनौती दी।

इस सिविल रिवीजन की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय के यहां हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने 18 जनवरी 2024 को साजिद का निर्वाचन परिणाम को शून्य घोषित करते हुए याचिकाकर्ता मो. उस्मान को ग्राम पंचायत मोहम्मद इब्राहिमपुर का ग्राम प्रधान निर्वाचित घोषित कर दिया था। इस आदेश के बाद आरोपित साजिद ग्राम पंचायत में 15 वें वित्त आयोग के खाते से 3,42,561 रुपये व पंचम राज्य वित्त आयोग के खाते से 6300 रुपये बीती 19 व 20 जनवरी को निकाल लिए गए।

--Advertisement--