img

(तोशखाना केस में दोषी करार)

(imran khan toshkhana case judgment) पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तोशखाना केस में दोषी पाए गए हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही इमरान खान संसद सदस्य से अयोग्य घोषित किए गए हैं। इस फैसले के बाद इमरान खान अगले 5 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। कोर्ट ने पूर्व पाकिस्तानी पीएम पर एक लाख पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इमरान खान को अरेस्ट करने का आदेश दिया है। इसके बाद लाहौर पुलिस ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है।

 ‌आज सुनवाई के दौरान अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीएसजे) हुमायूं दिलावर ने फैसला सुनाया कि मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जानबूझकर पाकिस्तान चुनाव आयोग को फर्जी विवरण प्रस्तुत किया और उन्हें भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया गया है। उन्होंने चुनाव अधिनियम की धारा 174 के तहत पीटीआई प्रमुख को तीन साल के लिए जेल की सजा सुनाई। एडीएसजे दिलावर ने यह भी निर्देश दिया कि अदालत के आदेशों के कार्यान्वयन के लिए आदेश की एक प्रति इस्लामाबाद पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए। (imran khan toshkhana case judgment)

इस्लामाबाद की जिला एवं सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को संपत्ति छिपाने और सरकारी उपहार बेचने के मामले में दोषी ठहराया है। इमरान खान के वकीलों ने ट्रायल कोर्ट के जज पर पहले ही पक्षपात करने का आरोप लगा दिया था। इमरान खान को सजा दिए जाने के खिलाफ पाकिस्तान में एक बार फिर बवाल बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान में तोशाखाना एक सरकारी विभाग है, जिसमें विदेशी सरकारों के प्रमुखों की ओर से मिले उपहारों को रखा जाता है। (imran khan toshkhana case judgment)

इमरान खान पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए तोशाखाने में रखे गए कीमती उपहारों को कम दाम पर खरीदे और फिर उन्हें लाभ कमाने के लिए ज्यादा दाम पर बेच दिए। इमरान खान को साल 2018 में प्रधानमंत्री के रूप में यूरोप सहित अन्य देशों के दौरे करने पर बहुत से कीमती तोहफे मिले थे। (imran khan toshkhana case judgment)

--Advertisement--