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इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह (गे मैरिज) पर रोक लगाने वाला कानून लागू किया है। इसके अंतर्गत एलजीबीटी को बढ़ावा देने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा दी जाएगी। ट्रांसजेंडर्स को भी ऐसे मामलों में एक से तीन साल के लिए हवालात के पीछे भेजा जा सकता है। हालांकि अमेरिका ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि ये लॉ संवैधानिक रूप से संरक्षित ह्यूमन राइट्स के लिए खतरा है।

इराकी संसद ने समलैंगिक रिश्तों को जुर्म की कटेगरी में रखने वाला कानून लागू किया है। इसके तहत समलैंगिकता से जुड़े मामलों में अधिकतम 15 बरस जेल की सजा दी जा सकेगी। कानून में कहा गया है कि इसका मकसद इराकी समाज को नैतिक भ्रष्टता और समलैंगिकता से बचाना है। इससे धार्मिक मूल्यों को कायम रखने में सहायता मिलेगी।

जबकि अमेरिका समेत कई पश्चिमी मुल्कों ने इराक के कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इस कानून के जरिए इराक एलजीबीटी समुदाय के अधिकारों का हनन जारी रखेगा।

 

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