कोरोना की तीसरी लहर के चलते योगी सरकार ने पूरे यूपी में लागू किया ये नया नियम, आज सवेरे से ही॰॰॰

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कोरोना महामारी की तीसरी लहर से उत्पन्न खतरे को आंकते हुए योगी सरकार ने बड़ा सख्त फैसला लिया है। दरअसल, कोरोना के उच्च केसों वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी आरटी-पीसीआर नकारात्मक रिपोर्ट ले जाना अनिवार्य है।

हालांकि, योगी सरकार ने उन लोगों को छूट दी है, जिन्हें COVID-19 वैक्सीन की दोनों खुराक दी गई है। निगेटिव रिपोर्ट चार दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए।

एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि ये नियम न केवल हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले लोगों पर बल्कि निजी वाहनों से आने वालों पर भी लागू होगा।

ये एक दिन बाद आया जब यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने महामारी के मद्देनजर कांवर संघ के आह्वान के बाद प्रस्तावित ‘कांवर यात्रा’ को स्थगित कर दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समुदाय को आस्था से जुड़े मुद्दों पर फैसला लेना चाहिए। उन्होंने कहा, “कंवर संघ की भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।”

उत्तर प्रदेश में कोरोना की स्थिति

रविवार को राज्य के स्वास्थ्य विभाग के एक बयान के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटों में 56 नए संक्रमण और सात मौतें हुई हैं। नए मामलों ने कुल मिलाकर 17,07,847 को धक्का दिया, जबकि मरने वालों की संख्या बढ़कर 22,721 हो गई, जबकि अधिक लोगों ने इस बीमारी के कारण दम तोड़ दिया। पिछले 24 घंटों में, राज्य में 69 COVID-19 मरीज बीमारी से उबर चुके हैं, और उन्हें छुट्टी दे दी गई है, जिससे कुल ठीक होने वालों की संख्या 16,83,866 हो गई है।

 

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