फिरोजाबाद। न्यायालय ने अपने ही घर में लूट का षड्यंत्र रचने वाली लुटेरी बहू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। महिला के बेटे ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी।
थाना उत्तर के तिलक नगर में 22 सितंबर को प्लास्टिक चूड़ी व्यवसायी राहुल गुप्ता के यहां लाखों रुपये की लूट हुई थी। लूट कांड में राहुल गुप्ता की ही पत्नी स्वाति गुप्ता का अपने चचेरे देवरों के साथ विवेचना के दौरान नाम प्रकाश में आया था। पुलिस के सामने उसने अपना जुर्म कबूल भी किया। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया था। स्वाति गुप्ता के बेटे पीयूष गुप्ता ने न्यायालय में जमानत याचिका दायर की थी। जमानत याचिका की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र (डकैती कोर्ट) नवनीत कुमार गिरी के न्यायालय में हुई।
अभियोजन पक्ष की तरफ से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अजय शर्मा ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने मामले को लेकर कई तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किए। सुनवाई के बाद न्यायालय ने स्वाति गुप्ता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
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