
Modi Yogi got death threat: मुंबई की एक अदालत ने पुलिस को धमकी भरे फोन करने और यह दावा करने के लिए एक व्यक्ति को दो साल की जेल की सजा सुनाई है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम उसे पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी की हत्या के लिए पैसे की पेशकश कर रहा है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी के प्रति सहानुभूति दिखाना सही नहीं है।
यहां प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (एस्प्लेनेड कोर्ट) हेमंत जोशी ने 2023 के एक मामले में 29 मार्च 2025 को यह फैसला सुनाया। इस बीच, अदालत ने बचाव पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि आरोपी कामरान खान की दिमागी हालत सही नहीं है।
10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया
अदालत ने खान को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 505(2) (समाज में दुश्मनी, घृणा या दुश्मनी को बढ़ावा देना या बढ़ावा देना) और 506(2) (आपराधिक धमकी) के तहत दोषी ठहराया। उन्हें दो साल की जेल और 10,000 रुपये के जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है।
'दाऊद इब्राहिम दे रहा है पांच करोड़ रुपए'
अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने नवंबर 2023 में मुंबई पुलिस के मुख्य नियंत्रण कक्ष को फोन किया था और सरकारी जेजे अस्पताल में बम विस्फोट करने की धमकी दी थी। इसमें कहा गया है, "यह भी कहा गया कि मोदी की जान को खतरा है, दाऊद इब्राहिम 5 करोड़ रुपये दे रहा है, उसने मोदी को मारने के लिए कहा है।"
'मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को बम से उड़ाने के लिए एक करोड़'
अदालत को ये भी बताया गया कि आरोपी ने कहा था कि मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के लोग उसे यूपी के सीएम को बम से उड़ाने के लिए एक करोड़ रुपये की पेशकश कर रहे थे।
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