सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में लालू प्रसाद (Lalu Prasad) से जुड़े चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले आरसी-47 ए/ 96 में 79 आरोपियों की ओर से सोमवार को अदालत में आवेदन दिया गया था कि फिजिकल कोर्ट होने तक हमें बहस के लिए समय दिया जाये़ मामले में अदालत में बुधवार को सुनवाई हुई़.
अदालत ने बचाव पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सुनवाई 13 अगस्त से डे टू डे होगी़. यह जानकारी वरीय विशेष लोक अभियोजक बीएमपी सिंह ने दी़ अदालत ने कहा कि बचाव पक्ष दोनों मोड, फिजिकल और वर्चुअल में बहस कर सकते हैं. फिजिकल सुनवाई के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए केवल पांच लाेग अदालत के दौरान उपस्थित रहें और बहस कर सकते हैं. (Lalu Prasad)
अदालत का कहना था कि जब न्यायाधीश और कोर्ट स्टाफ जान जोखिम में डाल कर कोर्ट आ सकते हैं, तो आप बहस क्यों नहीं कर सकते़. बहस के दौरान बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजकुमार सहाय, एके कंठ, अखिलेख सिन्हा व आरआर राय ऑनलाइन जुड़े थे़. (Lalu Prasad)
अभियोजन की ओर से सात अगस्त को बहस पूरी कर ली गयी थी़ इस मामले में 575 गवाहों का बयान लिया गया था़, जबकि बचाव पक्ष की आेर से 110 आरोपियों की ओर से बहस की जानी है़ मामला डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है़. (Lalu Prasad)
इस मामले में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद (Lalu Prasad), तत्कालीन लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, पूर्व विधायक डॉ आरके राणा, पशुपालन विभाग के अधिकारी फूलचंद सिंह, वित्त सचिव, जुलियस, संयुक्त सचिव केएम प्रसाद सहित कई अधिकारी और आपूर्तिकर्ता सहित 110 आरोपी शामिल हैं.