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उत्तराखंड सरकार ने मानव-पशु संघर्ष में मारे गए लोगों के परिवारों के लिए मुआवजा राशि 4 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये करने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ फसलों, मकानों, जानवरों पर भी जंगली पशुओं के नुकसान पर मुआवजा मिलेगा।

बता दें कि मानव वन्यजीव संघर्ष राहत वितरण निधि नियमावली 2024 की नोटिफिकेशन जारी हो गई है। जंगली जीवों से होने वाले नुकसान के मुआवजा प्रबंधन के लिए प्रमुख वन संरक्षक की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय टीम बनाई जाएगी। इस टीम की देखरेख में 20-20 लाख रुपये सभी वन विभागों के खातों में भेजे जाएंगे। यदि कोई संस्था इस निधि में दान करेगी तो उसे इनकम टैक्स अधिनियम तहत आयकर छूट मिलेगी।

जानकारी के अनुसार, स्थानीय जनप्रतिनिधि व वन विभाग के लोगों की पुष्टि के पश्चात 48 घंटे के अंदर नुकसान पर 30 प्रतिशत, पशु हानि पर 20 फीसद मुआवजा मिल जाएगा। वहीं, फसलों के नुकसान की घटना की जानकारी दो दिन के अंदर स्थानीय वन अफसर को लिखित रूप से देनी होगी, जिस पर तफ्तीश के बाद 15 दिन के अंदर मुआवजा दे दिया जाएगा।
 

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