प्रशासन की सख्ती के बाद यहां शादी में मिले 100 से ज्यादा मेहमान, दावत खाने आए लोगों को पड़ गए लेने के देने

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बाड़मेर॥ बाड़मेर शहर में मंगलवार रात बिना मास्क और 100 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर एक शादी समारोह को रुकवाकर 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूला है। एक अन्य स्थान पर शादी की सूचना नहीं देने पर 5 हजार रुपए की पैनल्टी भी लगाई गई है।

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राज्य सरकार द्वारा विवाह संबंधी आयोजन के लिए 100 से अधिक लोग बुलाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के आदेश दिए गए है। तहसीलदार प्रेमसिंह चौधरी ने एक विवाह समारोह का निरीक्षण किया। शहर के अग्रसेन भवन में कपिल कुमार बंसल पुत्र रामनिवास निवासी स्टेशन रोड के भाई की शादी के आयोजन में 100 व्यक्तियों से अधिक के शामिल होने के कारण 25 हजार रुपए का जुर्माना राशि वसूल की गई।

इसी तरह शहर के माहेश्वरी भवन में इंद्रचंद तापडिय़ा पुत्र भंवरलाल के पुत्र की शादी की राज्य सरकार की गाइडलाइन के अनुसार लिखित सूचना एसडीएम को नहीं दी गई थी। इस पर 5 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया गया। नियम यह है कि इस कोरोना काल में विवाह समारोह के लिए आयोजक को लिखित सूचना संबंधित एसडीएम को देनी है कि वो सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 100 से ज्यादा मेहमानों को नहीं बुलाएंगे।

मास्क और सेनेटाइजर का प्रयोग प्रत्येक मेहमान को कराएंगे। अगर बिना सूचना दिए कोई शादी करता है तो 5 हजार रुपए का जुर्माना और 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है तो 25 हजार का जुर्माना वसूलने का प्रावधान है। मास्क नहीं पहनने वालों से 500 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माने का प्रावधान है।

 

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