नई दिल्ली॥ यदि आपका खाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल, सरकारी बैंकों ने KYC Update नहीं कराने वाले लोगों के लिए गाइडलाइन जारी हुई हैं।
इसके अंतर्गत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने पब्लिक सूचना जारी करते हुए ग्राहकों से अपील की है कि यदि 31 जनवरी 2020 तक KYC अपडेट नहीं कराया तो ग्राहक खाते से पैसे नहीं निकाल पाएंगे। दरअसल ये KYC ग्राहकों की खबर को दुरूस्त करने के लिए मंगाई जा रही है, ताकि लेन-देन को लेकर बैकिंग प्रबंधन को व्यक्तियों और खाते के बारे में सही सूचना हो सके।
राजधानी स्थित सेंट्रल बैंक के अफसरों ने बताया कि उनके बैंक मुख्यालय मुंबई से सार्वजनिक सूचना जारी हुई है। इसका मतलब सेंट्रल बैंक के सभी ग्राहकों को अपटेड कराना है। ग्राहकों के मोबाइल में मैसेज भेजा जा रहा है, वहीं कई खाताधारकों को उनके बैकिंग पते पर चिठ्ठी लिखी जा रही है। बैकिंग नियमों के अनुसार, कई लोगों को &-& बार नोटिस भेजा रहा है, यदि इसके बाद भी KYC प्राप्त नहीं हुआ तो खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे संदिग्ध खातों पर भी बैकिंग प्रबंधन की नजर है।
बैंकिंग अफसरों ने बताया कि बैकिंग खातों को बैकिंग कामकाजों में तीन अलग-अलग तरह की केटेगरी में विभाजित किया गया है, जिसके मुताबिक लो- रिस्क के अंतर्गत खातों की KYC 10 सालों में, मीडियम रिस्क के अंतर्गत खातों की केवायसी 8 सालों में और हाई रिस्क के अंर्तगत खातों की KYC 2 वर्षों में अपटेड कराना होता है।
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादा सूचना के लिए टोल फ्री नंबर 1800221911/022-22023527 जारी किया है। खातों के निर्बाध गति से संचालन के लिए नवीनतम दस्तावेज, रंगीन फोटो,पहचान पत्र, मोबाइल नंबर, मकान का नवीनतम पता आदि जमा कराना है।