देहरादून॥ उत्तराखंड राज्य की गर्वनेंट ने lockdown-4.0 के बाद अनलॉक वन के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके अंतर्गत प्रदेश में सड़क के रास्ते आने-जाने के लिए पास की अनिवार्यता को बरकरार रखा गया है। पास के साथ ही देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना भी अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा शाम 7 से सुबह 7 बजे तक गैर जरूरी गतिविधियों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध जारी रहेगा।
बता दें कि मोदी सरकार ने एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में आवगमन के लिए पास की अनिवार्यता खत्म कर दी है, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे बरकरार रखा है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से जारी अनलॉक वन गाइडलाइंस के अनुसार, दूसरे राज्यों से सड़क मार्ग से (निजी या वाणिज्यीय) प्रदेश में आने के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल और सक्षम अफसर की तरफ से वैलिड पास को अनिवार्य किया गया है।
इसके अलावा प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में आने-जाने के लिए पास जरूरी नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा विमान से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। अंतरराज्यीय सफर करने वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।