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उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में इस मामले में सजा मिलने के बाद जिन आज़म खान ने अपनी विधायकी गंवा दी थी, उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट से एक बड़ी राहत मिल गई है।

जिस केस में निचली अदालत ने आज़म खान को तीन साल की सजा सुनाई थी, उसी केस में आज़म खान को एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी कर दिया है। इस मामले में यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से जमकर फटकार लगायी गयी थी। आज़म खान को 27 अक्टूबर 2022 को निचली अदालत से सजा हुई थी। इसके बाद उन्हें विधायकी से हाथ धोना पड़ा था।

सरकार की कार्रवाई का दौर इतना तेज था कि आज़म खान को सज़ा मिलने के कुछ घंटों बाद ही उनकी विधायकी को रद्द कर दिया गया। विधान सभा से उनकी सदस्यता रद होने के बाद रामपुर में उपचुनाव कराए गए और इस सीट पर आकाश सक्सेना को विधायक बना दिया गया। इस मामले को लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक आलोचनाएं होने लगी थी।

हाईकोर्ट ने भी सरकार की तेजी पर सवाल खड़े किए थे और ये कहा था कि आज़म खान को अपील करने तक का वक्त देना चाहिए था। हां, आज़म खान ने खुद को मिली सजा के ख़िलाफ़ एमपी में कोर्ट में शिकायत की थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने इस पर अपना फैसला देते हुए आज़म खान को आरोपों से बरी कर दिया। 

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