त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना से बचाव के लिए इस राज्य में नए दिशा- निर्देश जारी, जानें नए नियम

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देहरादून, 09 अक्टूबर यूपी किरण। उत्तराखंड सरकार ने त्योहारी सीजन को देखते हुए कोरोना से बचाव और रोकथाम के मद्देनजर नए दिशा- निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार अब कंटेनमेंट जोन वाले इलाके में किसी तरह का कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा सकेगा।
शासन सचिव अमित सिंह नेगी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि अक्टूबर से दिसम्बर के बीच की अवधि खासतौर पर त्योहारों की होती है। इस दौरान नवरात्र, धार्मिक पूजा, रामलीला, दशहरा, दीपावली, मेलों, रैलियों, प्रदर्शनियों, सांस्कृतिक समारोहों और जुलूसों आदि में बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ती है। इसलिए कोरोना की भयावहता और इसके जोखिम को देखते हुए इस तरह के आयोजनों के लिए कंटेनमेंट जोन में इजाजत नहीं होगी। 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों पर रहने का सुझाव दिया गया है। यह प्रतिबंध आयोजन करने वाले प्रबंधकों और कर्मचारियों पर भी लागू होगी। नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस अवधि में कंटेनमेंट जोन के बाहर के इलाकों में आयोजकों को कार्यक्रमों की पहले से विस्तृत योजना बनानी होगी और कार्यक्रम स्थल पर शारीरिक दूरी के लिए उचित दूरी के साथ चिह्नीकरण (मार्किंग) करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के दौरान सरकार के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन कराने के लिए आयोजकों को अपने स्तर से वालंटियर्स की व्यवस्था भी करनी होगी। आयोजकों को अपने कर्मचारियों के लिए मास्क, हैंड सेनेटाइजर (अल्कोहल आधारित) और दस्ताने आदि की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप सभी को अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर पाबंदी रहेगी और दो गज की दूरी की अनिवार्यता का सख्ती के साथ पालन करना होगा।

 

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